वैलेंटाइन वीक चल रहा है जिसमें आज Hug Day है तो आने कल मंडे को Kiss Day होगा। मगर, क्या आप जानते हैं ऐसे में पुलिस आपको किसी के साथ Kiss करते हुए पकड़ ले तो क्या हैं आपके अधिकार?
प्रयागराज। वैलेंटाइन वीक चल रहा है जिसमें आज Hug Day है तो आने कल मंडे को Kiss Day होगा। मगर, क्या आप जानते हैं ऐसे में पुलिस आपको किस के साथ Kiss करते हुए पकड़ ले तो क्या हैं आपके अधिकार? अगर नहीं जानते हैं तो, हम आपको इस खबर में आगे बताएंगे आपके अधिकारों के बारे में।
मंडे को है ' Kiss Day '
वेलेंटाइन वीक का इंतजार हर प्रेमी युगल को होता है और इसे प्यार का सप्ताह भी माना गया है। इसमें अलग-अलग तरह से प्यार जताने के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए गए हैं. जिसमें से कल यानि मंडे को Kiss Day भी है। इसलिए, आज की इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे की आखिर अगर कोई प्रेमी जोड़ा कहीं भी Kiss करते पकड़ लिया जाता है और पुलिस आपको परेशान करें तो आपके क्या हैं अधिकार ( Rights ) ?
Kiss करते पकड़े गए तो ये हैं अधिकार
प्रयागराज हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द भारद्वाज ने बातचीत में बताया की अगर कोई कपल बैठे हुए एक-दूसरे से बातचीत में मशगूल है तो पुलिस यह कहते हुए कि वह गलत हरकत कर सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकती है। क्योंकि, हर नागरिक को कानून में लाइफ एन्ड लिबर्टी का अधिकार है।
संविधान में आर्टिकल का जिक्र
हम सबको मालूम होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद-21 का दायरा काफी बड़ा है। इस अनुच्छेद के तहत लाइफ एंड लिबर्टी का मूल अधिकार मिला हुआ है, इसका मतलब साफ है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी का निर्वहन कर सकता है।
कानूनी परिभाषा की बात करें तो अरविन्द भारद्वाज बताते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत को कानून में परिभाषित किया गया है, आईपीसी की धारा-294 के तहत इसके लिए कार्रवाई का प्रावधान बनाया गया है।
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