भदोही के एक युवक समेत तीन लोगों के खिलाफ किडनैपिंग, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के आरोप में FIR दर्ज - PURVANCHAL CRIME

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शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

भदोही के एक युवक समेत तीन लोगों के खिलाफ किडनैपिंग, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के आरोप में FIR दर्ज

एक शादीशुदा आदमी और उसके माता-पिता के खिलाफ किडनैपिंग, जबरन धर्म परिवर्तन और कोलकाता की एक स्टूडेंट से शादी के आरोप में पुलिस रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है।

भदोही के एक युवक समेत तीन लोगों के खिलाफ किडनैपिंग, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के आरोप में FIR दर्ज

पूर्वांचल क्राइम  / भदोही: जिले की पुलिस ने एक शादीशुदा आदमी और उसके माता-पिता के खिलाफ किडनैपिंग, जबरन धर्म परिवर्तन और कोलकाता की एक स्टूडेंट से शादी के आरोप में FIR दर्ज की है।


सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) अभिनव त्यागी ने बताया कि कोलकाता के रहने वाले दुर्गा प्रसाद साव (52) ने 24 मार्च, 2026 को एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट (ACJM) किरण कौर की कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। पिटीशन पर सुनवाई के बाद ACJM ने गुरुवार को औराई थाना एरिया के खमरिया नगर के रहने वाले शीबू अंसारी उर्फ ​​शाएब (31), उसके पिता सोहराब अंसारी और उसकी मां रुखसाना के खिलाफ FIR दर्ज करने का ऑर्डर दिया।


उन्होंने बताया कि ऑर्डर के मुताबिक, औराई पुलिस ने गुरुवार रात तीनों आरोपियों के खिलाफ किडनैपिंग, किडनैपिंग छिपाने, पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने और क्रिमिनल इंटिमिडेशन से जुड़ी IPN की धाराओं के तहत केस दर्ज किया।

SP त्यागी के मुताबिक, पिटीशनर दुर्गा प्रसाद साव खमरिया नगर के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से अपने परिवार के साथ कोलकाता में रह रहे हैं। उनकी 23 साल की बेटी अंजलि कोलकाता के बंगवासी कॉलेज में B.Com थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ाती भी है।


कहा जा रहा है कि अंजलि 25 फरवरी को स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद, 28 फरवरी को कोलकाता के बेलियाघाटा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कोलकाता पुलिस द्वारा जांची गई लोकेशन के आधार पर, परिवार खमरिया पहुंचा।


त्यागी ने कहा कि जब वह (साव) 6 मार्च को शिबू के घर गए, तो उसके माता-पिता ने उन्हें बताया कि दोनों ने शादी कर ली है और चले गए हैं। कुछ ही समय बाद, शेबू ने साव की पत्नी को फ़ोन किया और शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। याचिका में आरोप है कि शेबू और उसके माता-पिता ने साज़िश के तहत अंजलि को काम के बहाने कोलकाता से किडनैप किया, उसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, शादी की और उसे ले गए।


याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि शेबू शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। वह लगातार पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। भदोही एएपी ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली गई है। इंचार्ज इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार त्रिपाठी को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।